खाद्य विभाग ने 550 लीटर अवैध कैरोसिन व ट्रेक्टर किया जब्त

भिण्ड, 24 जनवरी। कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग द्वारा 550 लीटर नीले रंग का अवैध कैरोसिन एवं उसका परिवहन करते एक ट्रेक्टर जब्त किया गया है।
सहायक आपूर्ति अधिकारी अटेर अवधेश पाण्डेय एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुद्गल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में थाना प्रभारी पावई द्वारा अपने पत्र क्र. थाना/ पावई/ 194/ 2022 दि. 24 जनवरी 2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रेक्टर क्र. एम.पी.30 ए.बी.1514 में कैरोसिन का अवैध संग्रहण रामप्रकाश सिंह नरवरिया पुत्र बलराम सिंह निवासी कमलपुरा तहसील भिण्ड द्वारा करने पर उक्त ट्रेक्टर थाने में रखा होने से कैरोसिन की जांच की गई।


24 जनवरी को थाना पावई जाकर ट्रेक्टर क्र. एम.पी.30 ए.बी.1514 में कैरोसिन की जांच में उक्त कैरोसिन प्रथम दृष्टया तीन प्लास्टिक के ड्रमों में नीले रंग का होना पाया गया तथा कैरोसिन की मात्रा 550 लीटर होना पाई गई। उक्त कैरोसिन के बिल, बीजक व कागजात होना नहीं पाए गए। रामप्रकाश सिंह नरवरिया पुत्र बलराम सिंह निवासी कमलपुरा तहसील भिण्ड द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उक्त कैरोसिन शासकीय उचित मूल्य की दुकान जारी के सैल्समेन ब्रजेश शर्मा उर्फ टिक्कू से लेकर आ रहे थे। उक्त अनियमितता मप्र कैरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1993 की कंडिका 3(1) एवं कैरोसिन (उपयोग निर्वधन और अधिकतम कीमत निवतन) आदेश, 1993 की कंडिका 3(1), 3(ख), 3(2) का उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कर कंडिका 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। रामप्रकाश सिंह नरवरिया पुत्र बलराम सिंह निवासी कमलपुरा तहसील भिण्ड के द्वारा नीले कैरोसिन के बिल आदि के कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण कैरोसिन 550 लीटर को जब्त किया जाकर निकट की उचित मूल्य की दुकान दीखतनपुरा के सैल्समेन राममोहन शर्मा को सुपुर्दगी में दिया गया। तथा ट्रैक्टर क्र. एम.पी.30 ए.बी.1514 (फार्माट्रेक 60) को जब्त किया जाकर थाना प्रभारी थाना पावई की अभिरक्षा में सौंपा गया है। प्रकरण पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।