प्रदेश में पहली बार अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण में दो करोड़ के जुर्माने के साथ सजा

अनुपातहीन संपत्ति के मामले में आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 24 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश श्री आदित्य रावत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी हरीश शर्मा पुत्र केसी शर्मा उम्र 54 साल तहसील ग्राम संयोजक रक्षा समिति ग्वालियर, निवासी-16 नेहरू कॉलोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर को चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो करोड़ रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन संचालनकर्ता लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक/ लोकायुक्त श्रीमती राखी सिंह ने घटना के बारे में बताया कि मोहन मंडेलिया द्वारा आरोपी हरीश शर्मा उपनिरीक्षक (तहसील संयोजक) ग्राम रक्षा समिति ग्वालियर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत में इंगित बिंदुओं का गोपनीय सत्यापन करने पर सही पाए जाने पर प्रतिवेदन विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल की ओर प्रेषित किया गया, जिसकी समीक्षा के उपरांत आरोपी हरीश शर्मा के विरुद्ध प्राथमिक जांच पंजीवद्ध की गई, प्राथमिक जांच तत्कालीन निरीक्षक केएस नागर द्वारा की गई और उन्होंने जांच में आरोपी हरीश शर्मा के नाम तथा परिजनों के नाम अनुपात से अधिक 381 गुना आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाया गया, आरोपी हरीश शर्मा के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज से सहमत होकर आरोपी को कारावास एवं अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है।