भिण्ड, 29 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए पांच लाइसेंसधारियों के आमर््स लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें हरेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह भदौरिया निवासी बनीपुरा थाना मेहगांव, धीरसिंह पुत्र वृंदावन गुर्जर निवासी बघेड़ी थाना पावई, बलवीर सिंह पुत्र मेहताब सिंह निवासी ग्राम मलपुरा थाना लहार, जयप्रकाश उर्फ जेपी पुत्र हाकिम सिंह कांकर निवासी नबादा बाग अटेर रोड भिण्ड एवं इंदर सिंह पुत्र अलवेल सिंह जाटव निवासी गंभीर सिंह का पुरा थाना मौ जिला भिण्ड के शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं।