छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 17 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री सृष्टि भारती के न्यायालय ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चैनसिंह पुत्र राजाराम कुर्मी को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 448 भादंवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शालू पाराशर ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 अप्रैल 2015 को रात्रि 9:30 बजे फरियादिया अपने घर पर थी, जब वह बर्तन मांजने के लिए अपने घर के आंगन में गई, उसी समय चैनसिंह उसके घर पर आया और फरियादिया के पति के बारे मे पूछने लगा तो फरियादिया ने बताया कि वह बाहर गए हैं। उसके बाद आरोपी चैनसिंह ने फरियादिया का दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया। जब फरियादिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी चैनसिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया और जाते-जाते आरोपी कह रहा था कि यदि किसी को बताया तो उसे एवं उसके पति को जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया ने सारी बात अपने पति को बताई। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चैनसिंह को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 448 भादंवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।