कोरोना की रोकथाम को दृष्टिगत नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

भिण्ड, 07 जनवरी। मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के गत पांच जनवरी से राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के यथावत रखते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने शासन दिशा निर्देशों के क्रम निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए हंै। जिला अंतर्गत सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार/ उठावना में अधिकतम 50 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी, जिसमें मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।