घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 19 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर ओमप्रकाश परमार के न्यायालय ने रात्रि में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी पवन पुत्र विशाल जाटव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सपचोली पमाया रोड, थाना बामौर, मुरैना को धारा 380 भादंसं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 457 भादंसं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनुराधा यादव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि सूचनाकर्ता कल्पना यादव ने थाने में शिकायत की कि उसका पति धर्मेन्द्र सिंह यादव सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं। 28 अक्टूबर 2019 को वह अपने बच्चों सहित कपूरा पर उसके जेठ संतोष यादव के यहां त्यौहार मनाने के लिए गई थी और 29 अक्टूबर 2019 को जब शाम छह बजे लौटकर आए तो देखा कि उसके घर व मैन गेट एवं अलमारी का भी लॉक टूटा पडा था तथा सामान बिखरा पडा था, उसने सामान चेक किया तो उसके पति के नाम से रजिस्टर्ड लाईसेंसी 0.32 बोर की पिस्टल जिसका लाईसेंस नंबर आर.पी.199658 था, 10 हजार रुपए कैश, एक सोने की चेन पुरानी इस्तेमाल की, बृजवाला एक जोडी सोने की पुरानी इस्तेमाल की, एक बेंदी सोने की पुरानी इस्तेमाल की एवं चांदी का पुराना इस्तेमाली आधी करधनी, तीन जोडी पायल, एक जोडी बिछिया रखी हुई जगह पर नहीं मिले। कोई अज्ञात चोर उक्त सामान चोरी कर ले गया था। चोरी गए उक्त सामान की कीमत लगभग 97 हजार रुपए होगी, जिसे वह सामने आने पर पहचान लेगी। सूचनाकर्ता की शिकायत के आधार पर थाना मुरार में अपराध क्र.641/19 अंतर्गत धारा 457, 380 भादंसं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त पवन से पूछताछ कर मेमो लिया गया, मेमो में आरोपी ने घटना दिनांक को घटना स्थल से सोना चांदी, नगद रुपएव पिस्टल चोरी करना बताया है। आरोपी के मेमो के आधार पर उसके द्वारा बताए स्थान से उक्त चोरीशुदा संपत्ति जब्त की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होकर आरोपी पवन जाटव को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।