जिला दण्डाधिकारी ने किए दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित

भिण्ड, 03 अप्रैल। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्वत द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाइसेंसी चरन सिंह पुत्र काशीप्रसाद गुर्जर एवं अनावेदक आम्र्स लाइसेंसी महेन्द्र सिंह पुत्र माखन सिंह गुर्जर निवासीगण कीरतपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाइसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अब लोकसेवा केन्द्रों पर कर्मचारी यूनीफार्म पहिनकर आएंगे

भिण्ड। लोकसेवा केन्द्रों की व्यवस्था को प्रभावी बनाने और उनकी विशिष्ट पहिचान देने के लिए शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार लोकेसेवा केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ के लिए यूनीफार्म निर्धारित की गई है। लोकसेवा केन्द्र के इंचार्ज के लिए लाईट ब्राउन शर्ट/ टीशर्ट, डार्क ब्राउन पेंट/ ट्राउजर, ब्राउन जूते, ब्राउन मौजे एवं ब्राउन बैल्ट निर्धारित किया है। इसीप्रकार ऑपरेटर कलाईट ब्लू शर्ट/ टीशर्ट, डार्क नेबी ब्लू पेंट/ ट्रउजर एवं काले जूते, काले मौजे और काला बेल्ट पहिनकर आएंगे। साथ ही टीशर्ट पर बाई ओर काले रंग के प्लास्टिक पर सफेद रंग से अच्छर की नेमप्लेट भी लगाएंगे। अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने संचालक लोकसेवा केन्द्र अटेर, भिण्ड शहरी, भिण्ड ग्रामीण, मेहगांव, गोरमी, गोहद, मौ, लहार, रौन, मिहोना एवं आलमपुर को पत्र जारी कर निर्देश दिए है।