कलेक्टर ने जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

– आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड, 07 अगस्त। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने जिला भिण्ड में कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए भिण्ड जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद तार व अमानक स्तर के विद्युत तार (केविल) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है।
महाप्रबंधक (सं/स) मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भिण्ड द्वारा प्रतिवेदन 18 जुलाई 2024 से जिला भिण्ड अंतर्गत अमानक स्तर के सफेद तारों के क्रय/ विक्रय, निर्माण एवं उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जिले में अमानक स्तर के तार एवं बिना आईएसआई मार्क के हीटरों/ उपकरणों का उपयोग अभी भी बहुतायत में किया जा रहा है। जिससे विद्युत की चोरी एवं केवल जलने तथा ट्रांसफर फैल होने की घटनाएं बढ रही हैं। साथ ही इस तरह के उपयोग से जनहानियां भी लगातार हो रही हैं एवं राजस्व की अत्यधिक हानि होती है। इस हेतु उक्त तारों को प्रतिबंधित करने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
चूंकि जनसामान्य सुरक्षा तथा लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, महाप्रबंधक/ एसई/ एई विद्युत विभाग जिला भिण्ड को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।