जिले में नलकूप खनन करने की इच्छुक ड्रिलिंग एजेंसियों का ऑनलाईन पंजीकरण ई-सर्विस की बेबसाईट पर कराना अनिवार्य : कलेक्टर

– बोरवैल के पास निर्माण के समय लगाना होगा साइनबोर्ड
– निर्माण के दौरान बोरवैल के चारों ओर कांटेदार तार फैंसिंग या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खडा करना होगा
– नलकूपों की जानकारी प्रत्येक 15 दिवस में सम्बंधित अनिविभागीय अधिकारी राजस्व को देना आवश्यक होगा
– कलेक्टर ने अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरबेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में जारी किए दिशा-निर्देश

भिण्ड, 07 अगस्त। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरबेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि भूमिगत स्त्रोतों से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य विभिन्न प्रयोजनों यथा सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक कार्यों हेतु विभिन्न विभागों/ संस्थाओं/ निजी व्यक्तियों द्वारा शासकीय/ अशासकीय उपयोग हेतु किया जाता है। नलकूप खनन के कार्य जिन नलकूपों में जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है/ कम प्राप्त होती है, उन नलकूपों में से कतिपय नलकूपों को संबंधित खनन एजेंसी/ ठेकेदारों/ व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा सुरक्षित किए बिना खुला छोड दिया जाता है, जिसके कारण इन नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं/ जनहानि होने के समाचार प्राप्त होते हैं।
उक्त स्थिति की रोकथाम हेतु सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गाईड लाईन जारी की गई है। उपरोक्त अनुक्रम में दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु राज्य शासन एतद द्वारा सुरक्षातमक उपायों को लागू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में नलकूप खनन करने की इच्छुक सभी ड्रिलिंग एजेंसियां, अर्थात सरकारी/ अद्र्धसरकारी/ निजी आदि का ऑनलाईन पंजीकरण हेतु आवेदन एमपी ऑनलाईन के पोर्टल पर ई-सर्विस की बेबसाईट पर आवेदन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए ठेकेदार का नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए एजेंसी काजी. एसटी नंबर, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए ठेकेदार का पेनकार्ड, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रिल मशीन का फिटनेश, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रिल मशीन का बीमा, नलकूप खनन के रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रिल मशीन का आरटीओ रजिस्ट्रेशन, ये सभी दस्तावेज आवश्यक होंगे।
आवेदन के साथ दस्तावेजों का परीक्षण कर जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पंजीकरण स्वीकृत कर आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन प्रति डाउनलोड की जा सकेगी। पोर्टल का अनुश्रवण एवं उपयोग जिला कलेक्टर, पंचायत, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा किया जाएगा। बोरवैल के पास निर्माण के समय साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर निर्माण के समय उपयोगकर्ता ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता, उपयोगकर्ता एजेंसी/ कुएं के मालिक का पूरा पता का विवरण देना होगा। निर्माण के दौरान बोरवैल के चारों ओर कांटेदार तार फैंसिंग या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खडा करना। 0.50&0.50&0.60 क्यूबिक मीटर माप वाले सीमेंट/ कंक्रीट प्लेटफार्म का निर्माण कुएं के आवरण के चारों ओर मीटर (जमीनी स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और जमीनी स्तर से 0.30 मीटर नीचे), पंप मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोडा जाना चाहिए, नलकूप खनन करने वाली ऐजेंसी को जिले में खनित किए गए नलकूपों की जानकारी प्रत्येक 15 दिवस में संबंधित अनिविभागीय अधिकारी राजस्व को देना आवश्यक होगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।