नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 23 दिसम्बर। तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अतुल कोरी को आईटी एक्ट की धारा 67बी(बी) के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने थाना मोतीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद से अभियुक्त धमकी देने लगा कि अगर उससे मिलने से मना किया तो वह उसे बदनाम कर देगा, इसके बाद अभियुक्त ने पीडिता साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया एवं उसके अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाए व उन्हें वायरल करने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 450, 376(1), 376(2)(एन), 506(भाग-2) भादंसं, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5एल/6 तथा आईटी एक्ट की धारा-66ई का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।