भिण्ड, 22 नवम्बर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार तथा सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड अंकिता गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है। जिससे की वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड में अधिवक्ता की मांग कर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही टोल फ्री नं.15100 पर भी संपर्क कर विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उपस्थितजनों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई।