जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त स्थान नहीं होने पर दिया आदेश
भिण्ड, 16 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर, भिण्ड, लहार, मेहगांव एवं गोहद (अजा) में मतदान केन्द्रों के भीतर मतदान अभिकर्ता के बैठाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर में 288, 10-भिण्ड के 296, 11-लहार के 296, 12-मेहगांव के 320 एवं 13-गोहद (अजा) के 276 मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या छह-छह निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या छह निम्न प्राथमिकता अनुसार निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्य दल के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी जिन्हें चुनाव चिन्ह उपयोग करने की अनुमति दी गई है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय अभ्यर्थी शामिल हैं। उक्त के संबंध में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए प्रेक्षक गणों को पत्र भेजे जा चुके हैं।
निजी संस्थानों से कार्मिकों को मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश
श्रमायुक्त मप्र के निर्देश के परिपालन में जिला भिण्ड में स्थित सभी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों एवं अन्य स्थापनाओं के नियोजकों, प्रबंधकों से अपील की है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए मतदान 17 नवंबर शुक्रवार को कार्यरत सभी मतदाता के लिए अनिवार्यत: सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करें। श्रमायुक्त मप्र ने परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के नियोजकों, प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि कार्यरत सभी कामगारों को आगामी विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस को सभी श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: प्रदान करें।