भिण्ड, 16 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कठोर कदम उठाते हुए दूध, घी, और नकली दूध बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कडी कार्रवाई करते हुए चार लोगों को जिला बदर किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले में कहीं भी कोई भी मिलावटी सामान नहीं बिकना चाहिए इसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। आम जनता का और माताओं बच्चों के स्वास्थ के लिए जरूरी है की मिलावटी और नकली दूध मार्केट में नहीं बेचा जाए। वर्तमान में चार लोग ऐसे मिले जो आदतन रूप से मिलावट करते हैं वह लोग की जान से खिलवाड करते हैं ऐसे लोगों को आज जिला बदर किया है। कलेक्टर ने मिलावट करने वाले आरोपी अवधेश उर्फ कल्लू पुत्र रामदास शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी को 15 दिवस, अयूब पुत्र अंशार खान उम्र 24 साल निवासी रतवा रोड, हरदयालपुरी मौ को सात दिवस, कुलदीप सिंह उर्फ खल्ली पुत्र जण्डेल सिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष, फर्म डॉक्टर हनुमान डेयरी दंदरौआ तहसील मेहगांव को सात दिवस, दिनेश कुमार पुत्र नहनेराम राठौर उम्र 56 वर्ष निवासी गहेली थाना अमायन को सात दिवस के लिए जिला बदर करने के नोटिस जारी किए हैं। चारों आरोपीयों को दूध में मिलावट करने, नकली दूध बनाने नकली सामग्री विक्री करने पर इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है।
जिला दण्डाधिकारी ने आरोपियों को हानिकारक कृत्य से रोकने एवं समाज के लिए आवश्यक एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की सेवा प्रदाय और उसकी पूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इन सभी को जिला बदर किया है।