जिला न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित

भिण्ड, 07 नवम्बर। जिला न्यायालय भिण्ड में मंगलवार को एक दिवसीय पैरा लीगल वालंटियर प्रशिक्षण शिविर अपर न्यायाधीश संजीव सिंघल की अध्यक्षता, विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा, जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल, विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे, एडवोकेट हनुमंत बौहरे एवं फूफ से अशोक सोनी ‘निडर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण शिविर में जिले से आए पीएलवी को न्यायाधीश संजीव सिंघल एवं डीपी मिश्रा ने बडे ही सरल एवं साधारण तरीके से उनके कर्तव्यों और अधिकारों से परिचित कराया। जिला जज हिमांशु कौशल एवं जिला विधिक अधिकारी सौरभ गुप्ता ने वॉलंटियरों को कानूनी जानकारी और सामान्य जन के अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए समाज के आपसी झगडे, राजस्व, घरेलू हिंसा, बृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्गों की प्रताडना जैसों केसों में उनकी मदद करके न सिर्फ समाज सेवा कर सकते हैं बल्कि मानव धर्म का पालन भी कर सकते हैं। इन सभी केसों में संबंधित वादी प्रतिवादी गणों को विधिक न्यायालय के माध्यम न सिर्फ नि:शुल्क वकील की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बल्कि आपसी सहमति से कई केसों में समझौता करवा कर न्यायालीन प्रक्रिया में अनावश्यक खर्चों और समय की बरबादी को भी बचाने का प्रयास किया जाता है। न्यायाधीशगणों ने वालंटियरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे जगह-जगह विधिक सलाह शिविर लगाकर समाज एवं राष्ट्रहित में कानून का साथ देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आगामी नेशनल लोक अदालत नौ दिसंबर को

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नौ दिसंबर को जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील गोहद, लहार, मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विधि, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौक अनादरण प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली एवं नगर पालिका के जलकर, संपत्तिकर तथा विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का उभय पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा।