न्यायालय ने दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया
ग्वालियर, 13 सितम्बर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण मनोज गुर्जर उम्र 35 वर्ष, भरत गुर्जर उम्र 21 वर्ष पुत्रगण लायकराम गुर्जर निवासी फूलपुरा, थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर को धारा-376डी, 304 भादंसं, सहपठित धारा 3(2)(पांच) अजा/जजा अधिनियम 1989 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री के माता-पिता बच्चों के साथ काम की तलाश में गृह निवास टीकमगढ़ से ग्वालियर आए थे। अभियोक्त्री की 23 जुलाई 2018 से लगभग 15 दिवस पूर्व से तबीयत खराब थी और उसके माता-पिता ने उसका ग्वालियर, झांसी, टीकमगढ़ में उपचार कराया, परंतु अभियोक्त्री को कोई आराम नहीं मिला, तब उसके पिता उसे उपचार के लिए एम्स अस्पताल भोपाल लेकर गए। एम्स अस्पताल भोपाल में चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री से पूछताछ की गई तब उसने अभियुक्त मनोज व भरत गुर्जर द्वारा उसके कमरे में प्रवेश कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की जानकारी दी। एम्स अस्पताल भोपाल द्वारा उक्त अपराध की सूचना थाने पर दी गई, जिस पर थाना विसरोद भोपाल की उपनिरीक्षक ने अभियोक्त्री के बताए अनुसार देहाती नालसी एम्स अस्पताल भोपाल में लेखबद्ध कर उसके कथन लिए तथा कथनों की वीडियोग्राफी तैयार की। उक्त मामला थाना मुरार जिला ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने से थाना मुरार के अपराध क्र.656/2018 अंतर्गत धारा 376डी भादंसं एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त भरत एवं मनोज के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।