घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

शाजापुर, 28 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी बालूसिंह पुत्र माधुसिंह गुर्जर निवासी ग्राम लसुल्डिया जगमाल, शाजापुर को दोषी पाते हुए धारा 452 भादंवि में एक वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 325 भादंवि में एक वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर कमल गोयल ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बलराम गुर्जर मोबाईल नंबर की चिट लिख कर फरियादी के घर पर उसकी पत्नी से बात करने के लिए डालता था। फरियादी ने मोबाईल नंबर की चिट डालने से मना किया तो आरोपी बालूसिंह 30 नवंबर 2017 को हाथ में लकडी लेकर फरियादी के घर के अन्दर घुस आया और गालियां देने लगा। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरेापी बालूसिंह ने उसको लट्ठ से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। जाते-जाते आरेापी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। थाना लालघाटी पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।