रिश्वत की मांग करने वाले भ्रष्ट रोजगार सहायक को चार वर्ष की सजा

शाजापुर, 28 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला शाजापुर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने रिश्वत की मांग करने वाले आरोपी श्याम प्रकाश व्यास रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई, तहसील बडौद, जिला आगर मालवा को धारा 7 भ्रनिअ में तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 13(1)बी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ में चार वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने की।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी श्याम प्रकाश व्यास ने 12 सितंबर 2016 को ग्राम देवली पिपलोन, तहसील बडौद, जिला आगर मालवा में रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिरपोई तहसील बडौद जिला आगर-मालवा के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक खुमान से उसे शासन की तरफ से इन्दिरा आवास के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी किश्त 35 हजार रुपए के भुगतान हेतु पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की। 15 सितंबर को बडौद रोड आगर में चाय की दुकान पर आवेदक खुमान से इस हेतु चार हजार रुपए रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात 16 सितंबर को लगभग 14:15 बजे पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान के सामने अग्रवाल वेयर हाउस आगर जिला आगर मालवा में इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त हेतु आवेदक खुमान से चार हजार रुपए रिश्वत राशि प्राप्त कर असम्यक लाभ अभिप्राप्त करते हुए स्वयं को अवैध रूप से साशय समृद्ध कर आपराधिक अवचार किया। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को न्यायालय ने दण्डित किया है। प्रकरण में ट्रेप कार्रवाई तत्कालीन निरीक्षक ईदल सिंह रावत विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा की गई थी।