नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 22 अगस्त। अपर-सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर आरपी मिश्र के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रूप सिंह लोधी को दोषी करार देते हुए धारा 366 भादंवि के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(3) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(दो)(एन) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवरी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी (पीडिता के पिता) ने थाना बरायठा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि चार जुलाई 2019 की रात करीब 8:30 से नौ बजे के बीच पीडिता घर से गल्ले पर गई थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं भगा कर ले गया। 16 दिसंबर 2019 को पीडिता के दस्तयाव होने पर उसने अभियुक्त रूपसिंह लोधी द्वारा शादी का झांसा देकर, बहला-फुसलाकर भगाकर दिल्ली ले जाने व उसके साथ बलात्संग कराना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बरायठा पुलिस ने धारा 363ए, 366, 376(3), 376(2)(एन) भादंवि एवं 5(इ)/6 पाक्सो अधिनियम का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर आरपी मिश्र के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।