लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

रायसेन, 22 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी रामरतन पुत्र कमोदी आदिवासी उम्र 30 वर्ष निवासी पडान मोहल्ला, थाना सिलवानी को धारा 304ए भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 19 अगस्त 2017 को आरक्षी केन्द्र सिलवानी में सहायक उपनिरीक्षक जितेन्द्र ने मर्ग क्र.0/17 अंतर्गत धारा 174 जाफौ का मर्ग कायम कराया कि आज शाम पांच बजे सूचनाकर्ता भारत सिंह ने बताया कि वह ग्राम फूलमार रहता है, वह, कल्लू, रामसेवक, गोविन्दा और रघुनाथ हनुमान मन्दिर के सामने खडे थे, तभी जैथारी तरफ से बहुत तेज रफ्तार में एक डंपर क्र. एम.पी.38 एच.0284 के चालक ने निधी पुत्री उदल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र सिलवानी पुत्र द्वारा मर्ग कायम कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 304ए भादंवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।