शाजापुर, 18 अगस्त। चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने द्वारा दहेज के लिए हत्या करने वाले आरोपीगण परवेज पुत्र सरवर खां, मुन्नी बाई उर्फ सलमा बी पत्नी सरवर मोहम्मद निवासीगण गरीब कॉलोनी, बैरछा मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दो वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा आरोपी शबनम ऊर्फ नगमा पुत्री सरवर मोहम्मत निवासी गरीब कॉलोनी, बैरछा मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में पांच वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2020 की रात को दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता सुल्ताना बी के साथ उसके पति परवेज, ननद नगमा व सास मुन्नीबाई द्वारा डण्डे, टाईल्स से मारपीट कर शरीर व सिर में चोटें पहुंचाई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बैरछा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की, जिसमें पीएम रिपोर्ट व जांच में साक्षीगण के लिए कथनों के आधार पर प्रथम सूचना रिपेार्ट आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दण्डित किया है।