डण्डे से मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को छह-छह माह का कारावास

सागर, 10 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला-सागर आरती आर्य की अदालत ने डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी भुवानी उर्फ भवानी पुत्र अजुद्दी कुर्मी एवं राजू उर्फ राजकुमार पुत्र भुवानी कुर्मी को दोषी करार देते हुए धारा 325/34 भादंवि के तहत छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया हरीबाई ने 29 अक्टूबर 2013 को थाना खिमलासा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम बसारी की रहने वाली है, आज सुबह कचरा फेकने जा रही थी, तभी जाते समय फरियादिया की डलिया अभियुक्त घूमनी कुर्मी की नसेनी में लगने से नसेनी गिर गई, जब कचरा फेंक कर घर वापस आ रही थी तो घूमनी के घर के सामने अभियुक्त राजू कुर्मी और घूमनी मिले और नसेनी गिरने पर से फदियादिया को गालियां देने लगे। फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त राजू ने उसके साथ डण्डे से मारपीट की, जो उसे गर्दन में बांए तरफ, कान में लगी तथा अभियुक्त घूमनी ने डण्डा मारा जिससे बांए हाथ की कलाई, कुहनी, दोनों पैर के नरो में चोट आई। फरियादी चिल्लाई तो रामकेस, सुषमा और चिन्टू ने बीच बचाव किया, राजू कह रहा था कि अब की बार जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना खिमलासा पुलिस ने धारा 294, 325/34, 506 भाग-2 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।