नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को भेजा जेल

ग्वालियर, 27 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री शिवानी सैनी के न्यायालय ने नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभिषेक जाटव को धारा 363, 366 भादंवि के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इंकार करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध एडीपीओ अभय प्रताप सिंह राठौर ने किया।
एडीपीओ अभय प्रताप सिंह राठौर ने प्रकरण की जनकारी देते हुए बताया कि मेंहदी हुसैन की गली घास मण्डी ग्वालियर निवासी लडकी के पिता ने अपनी पत्नी के साथ थाना ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई कि 18 जुलाई 2023 को रात तीन बजे करीब उसकी 14 वर्षीय बेटी को कोई बहला-फुसलाकर ले गया है, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर पडताल की तो पता लगा कि अभिषेक जाटव निवासी चक्कभोगा, तहसील डबरा नाबालिगा को अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया। आरोपी द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत पेश किया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर आरोपी को जेल भेजने का आदेश पारित किया है।