नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा-साले एवं सहायोगी महिला को आजीवन करावास

न्यायालय ने आरोपियों पर नौ हजार कर जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर, 27 जुलाई। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.235/21 में आरोपीगण केशु उर्फ राजा बुंदेला एवं गिरवर को धारा 5(एल), 5(एम), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 366, 368 भादंवि में क्रमश: पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा आरोपिया गोमती को धारा 16, सहपठित धारा 17 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 366ए, 368 भादंवि में क्रमश: पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल नौ हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रसन्न यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया (अभियोक्त्री की मां) ने पुलिस थाना झांसी रोड ग्वालियर पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 18 अगस्त 2021 को शाम चार बजे वह नहाने गई थी, उस समय उसकी 12 वर्षीय पुत्री (अभियोक्त्री) बाहर खेल रही थी। जब मैं नहाकर आई तो अभियोक्त्री बाहर नहीं मिली, जिसे आस-पास तलाश करने पर कोई पता नहीं चला, अभियोक्त्री की मां के इस अभिकथन के आधार पर कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसको बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है, पुलिस थाना झांसी रोड जिला ग्वालियर के अपराध क्र.439/2021 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री ने दस्तयाबी उपरांत दर्शित किया कि 18 अगस्त 2021 को अभियोक्त्री साइंस कॉलेज के अंदर अकेली बॉल खेल रही थी, तभी वहां पर एक आंटी (अभियुक्त गोमती) अपने पति अभियुक्त केशु उर्फ सोनू के साथ आई और अभियोक्त्री को अपनी बातों में लगाकर उसको रोड पर ले गई थी, पीछे से अभियुक्त केशु आ गया था, अभियुक्त गोमती ने अभियोक्त्री के मुंह पर मास्क लगवा दिया, फिर अभियुक्त गोमती एवं केशु अभियोक्त्री को ऑटो से रेल्वे स्टेशन ले गए तथा ट्रेन द्वारा आगरा ले गए थे। आगरा में स्टेशन के बाहर रात में अभियुक्त केशु ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बुरा काम किया था। दूसरे दिन अभियुक्त गोमती एवं केशु ट्रेन से अभियोक्त्री को दिल्ली लेकर गए जहां झुग्गी झोपडी में रुके थे। वहां पर दूसरे दिन गोमती का भाई अभियुक्त गिरवर आ गया। गिरवर ने दिल्ली में 19 अगस्त 2021 को अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था। जिसके तीन दिन बाद अभियुक्तगण अभियोक्त्री को लेकर रोहतक हरियाणा गए तथा रोहतक में 10 दिन तक रुके थे। वहां पर अभियुक्त गिरवर पांच-छह बार तथा अभियुक्त केशु ने एक बार अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था। अभियोक्त्री ने हरियाणा में कुछ देखा नहीं था, इसलिए वह अपने घर नहीं आ पा रही थी, जब अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण से कहा कि उसे घर जाना तो अभियुक्तगण ने उसको मारा पीटा था। दो सितंबर 2021 को पुलिस रोहतक हरियाणा आ गई थी तथा अभियोक्त्री को अपने साथ ग्वालियर लेकर आई थी। अभियोक्त्री की दस्तयाबी एवं सुपुर्दगी के उपरांत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर बाद चिकित्सीय परीक्षण, नक्शा मौका बनाया जाकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर संकलित प्रदर्शों को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण को सजा सुनाई है।