दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास   

भोपाल, 27 जुलाई। 19वे अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल श्रीमती रश्मि मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को धारा 376(3), 342, 506 भादंवि के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 342 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड (कुल छह हजार रुपए अर्थदण्ड) से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल एवं श्रीमती वर्षा कटारे ने की।
जनसंपर्क अधिकारी/ एडीपीओ भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28 अगस्त 2019 को अभियोक्त्री ने अपनी दादी के साथ थाना टीटी नगर भोपाल में उपस्थित होकर रिपार्ट दर्ज कराई कि 27 अगस्त को रात में करीब दो बजे से तीन बजे के बीच अभियोक्त्री अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरूम कर वापस घर के अंदर आ रही थी। तभी उसके पडोस में रहने वाला आरोपी धर्मेन्द्र उसके पीछे से आया और उसका मुंह दबाकर उसे अपने घर के बाहर बने बाथरूम में ले गया और बाथरूम का दरवाजा बन करके अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और चाकू दिखाकर बोला कि अगर यह बात किसी को भी बताई तो उसकी गर्दन काट देगा, आरोपी अभियोक्त्री को वही छोडकर भाग गया और अभियोक्त्री अपने घर आई। डर के कारण अभियोक्त्री ने रात में घटना किसी को नहीं बताई, सुबह उसने उक्त घटना अपनी मां और दादी को बताई और उनके साथ जाकर थाना टीटी नगर में घटना की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। उक्त घटना के आधार थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं, दस्तोवजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।