न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया
ग्वालियर, 20 जुलाई। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) ग्वालियर ने नाबालिगा के साथ शादी करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि प्रजापति को धारा 366ए भादंसं में पांच वर्ष कठोर कारवास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5(एल), सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग तीन बजे 15.6 वर्षीय अभियोक्त्री घर से बाहर गई थी, जो वापस नहीं आई। कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता ने अभियुक्त रवि के उनके घर आने जाने से रवि पर संदेह होने के आधार पर अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 थाना जनकगंज ग्वालियर में लेख कराई, जो थाना जनकगंज के अपराध क्र.662/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन पंजीबद्ध की गई। अभियोक्त्री को थाना जनकगंज लाकर न्यायालय में कथन लेखबद्ध कराए गए। अभियोक्त्री ने कथनों में बताया कि उसके पिता से अभियुक्त रवि को लेकर लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह अपने दोस्त रवि प्रजापति के साथ 20 सितंबर 2020 को बिना बताए बस से अहमदाबाद चली गई थी। अहमदाबाद में रवि ने एक कमरा किराए पर लिया था। उन्होंने मन्दिर में जाकर शादी कर ली थी और फिर रवि ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। 14 दिसंबर 2020 को ग्वालियर पुलिस अहमदाबाद आई थी और उसे व रवि को ग्वालियर लेकर वापस आई थी। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366, 376 भादंसं एवं धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।