ग्वालियर, 17 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर जितेन्द्र कुमार शर्मा की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी योगेश उर्फ छोटू पुत्र रामऔतार उम्र 26 वर्ष निवासी फूटी कॉलोनी सिरोल, ग्वालियर को धारा 457, 380/511 भादंवि में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा शाक्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी प्रिया मिश्रा ने पुलिस थाना मुरार में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की एक शाखा मुरार संख्या-1969, बारादरी चैराह दुकान नं.722 पहली मंजिल मुरार पर स्थित है। उनकी कंपनी जरूरतमंद लोगों को सशर्त गोल्ड गिरवी रखकर लोन प्रदान करने का कार्य करती है, उनकी शाखा के खुलने व बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक है। 23 जून 2022 को वह रोजाना की तरह स्टाफ के साथ शाखा को प्रोपर तरीके से शाम सात बजे बंद करके गई थी तथा 23 व 24 जून की मध्य रात्रि में 1:06 बजे के करीब उनके कंट्रोल रूम केरला से उसके मोबाइल पर फोन आया कि मुरार ब्रांच के अंदर दो लोग सेफ रूम में घुसे हुए हैं, जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, सेफ रूम का दरवाजा खुला हुआ है। सूचना मिलने पर उसने इसकी सूचना पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके दी और अपने अन्य स्टाफ को साथ लेकर मौके पर पहुंची, उस समय वहां पर पुलिस मौजूद थी। उसने मौके पर जाकर देखा तो बाहर से लोहे की जाली वाली खिडकी कटी हुई थी, मुख्य दरवाजा प्रोपर बंद था तथा पुलिस के साथ अंदर जाकर चैक किया तो सेफ का दरवाजा खुला पाया और उसका ताला टूटा हुआ था, चैक करने पर वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मिला और ना ही कोई सामान चोरी होना पाया गया। उक्त आवेदन पर से घटना के संबंध में थाना मुरार में अपराध क्र.560/2022 अंतर्गत धारा 457, 511 भादंसं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लिए गए तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।