बालिका के साथ दुष्कम करने वाले शिक्षक को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 17 जुलाई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तहसील डबरा, जिला ग्वालियर संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने) डबरा ने 12 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कम के मामले में आरोपी हरिओम मांझी को दोषी पाकर धारा 376(3) भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भादंवि में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडिता को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नियम 9 के अंतर्गत दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक डबरा श्रीमती हेमी गुप्ता के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने 11 मई 2020 को थाना भितरवार में एक आवेदन पेश कर रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा छटवीं में पढ़ती थी तब वह और उसका छोटा भाई, सर हरिओम मांझी के यहां कोचिंग पढने मैन तिराहा कंचन होटल के पास वाली गली वार्ड क्र.सात में जाती थी, करीब एक साल पहले हरिओम उसे गंदी वीडियो दिखाता था और उसके छोटे भाई को कोचिंग से घर भगा देता था, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) करता था, फरियादिया के मना करने पर हरिओम उसे व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर गलत काम करता था, हरिओम ने उसके साथ अभी तक पांच बार गलत काम किया है, आखरी बार उसने जनवरी 2020 में उसके साथ गलत काम किया, डर के कारण उसने यह बात किसी से नहीं बताई थी, उसके बाद मां के पूछने पर घटना के बारे में सारी बात बताई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी हरिओम मांझी के विरुद्ध 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने व पॉकसो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश डबरा संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने पीडिता एवं अन्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर हरिओम मांझी पुत्र नारायण प्रसाद मांझी उम्र 28 साल निवासी शिवहरे वाली गली, मेन रोड, भितरवार जिला ग्वालियर को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।