भिण्ड, 08 जुलाई। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2023 सीजन में फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु एक माह तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरुकता अभियान अंतर्गत प्रचार वाहन चालाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जिले के सभी विकास खण्डों के अंतर्गत प्रत्येक तहसील, अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों, ग्रामों में जागरुकता रथ प्रचार-प्रसार हेतु घूमेगा।
फसल बीमा प्रचार-प्रसार वाहन को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग रामसुजान शर्मा, फसल बीमा जिला प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह, कृषि विभाग भिण्ड के सदस्य व जिले के सभी फसल बीमा प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि ग्राम स्तर पर रथ अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, जिससे किसानों में योजना के प्रति जागरुकता आएगी तथा अधिक से अधिक किसानों को मालूम होगा कि प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा कवच के रूप में फसल का बीमा क्यों आवश्यक है। उप संचालक कृषि ने कहा कि जिले में मौसम खरीफ-2023 सीजन हेतु अधिसूचित फसलें पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा, धान तथा तहसील व जिला स्तर पर तिल, ज्वार एवं उडद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन हेतु मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम ही किसानों को जमा करना होता है। शेष प्रीमियम राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में देय होती है, इसलिए सरकार की किसान हितैषी महत्वपूर्ण योजना से अधिक से अधिक किसान भाई जुडकर फसल बीमा अवश्य करवाएं।
फसल बीमा जिला प्रबंधक ने योजना के बारे में विस्तार से बताया तथा जिले के समस्त किसानों से योजना से जुडने संबंधी अपील कि यह रथ जिले के सभी विकास खण्डों में भ्रमण करेगा, आडियो तथा पैम्पलेट्स आदि के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा के लाभ तथा बीमा कराने की प्रक्रिया के बारे में गांव- गांव जाकर जागरुक करने का कार्य करेगा। गत वर्षों में मौसम की विपरीत परिस्थितियों में कृषकों द्वारा बीमा कराया गया था। उसका लाभ लगातार मिल रहा है। खरीफ सीजन में भी आगामी समय में बारिश की अनिश्चितता की संभावना को देखते हुए किसान अधिसूचित हल्के में अधिसूचित फसलों का समय पर बीमा करवाएं, ऋणी कृषकों का बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा सीधे काटकर बीमा कंपनी को भेजी जाएगी, वहीं कृषक जो डिफाल्टर या अल्पकालिक ऋण नहीं लेने वाले हैं वे अऋणी कृषक के तौर पर फसल बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, क्रॉप इंश्योरेंस एप के द्वारा सीधे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास खण्ड स्तर पर बीमा प्रतिनिधि एवं कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषकों से अपील की गई है कि समय पूर्व सभी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं।