विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 07 जुलाई। बाल संबर्धन एवं सरंक्षण सप्ताह के अंतर्गत शहर के अटेर रोड स्थित एक निजी स्कूल में नालसा द्वारा संचालित योजना बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में बच्चों के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने सभी छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया एवं उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होने पर तुरंत विद्यालय में अपने अध्यापक एवं घर में अपने परिवारजन को उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते है एवं अपने देश का नाम रोशन कर सकते है, इस बारे में जानकारी दी गई। बच्चों के द्वारा पूछे जाने प्रश्नों का भी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया एवं उन्हें अनुशासन का पालन करके एवं शिष्टाचार को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाए इस बारे में भी अवगत गया। इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी।
दुबे ने बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है। जिससे की वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सकें। विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरुद्ध कोई कृत्य किया है, वह धारा 12 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता की मांग कर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नं.15100 पर भी संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य उमेश ओझा, अध्यापक पवन मिश्रा सहित विद्यालय का स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड नीलकमल सिंह भदौरिया उपस्थित रहे।