ग्वालियर, 28 जून। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक जगदीश रावत को दोषी करार देते हुए धारा 376(ए)(बी) भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 363, 366 भादंवि में क्रमश: पांच वर्ष एवं सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक डबरा श्रीमती हेमी गुप्ता के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता के चाचा ने सात फरवरी 2019 को थाना डबरा में लिखित शिकायत की थी कि जब बच्ची (पीडिता) जगदीश रावत सर के घर के सामने खेल रही थी, तब आरोपी बच्ची को मुंह पकड कर गोदी में उठाकर घर के अंदर ले गया और कुर्सी पर बैठाकर उसके साथ गलत हरकत की। जिससे बच्ची चिल्लाई तो दादी ने आवाज लगाई, तब आरोपी जगदीश रावत ने उसे छोड़ा। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी जगदीश रावत के विरुद्ध सात वर्षीय अवोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने व पॉकसो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पीडित बच्ची एवं अन्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर जगदीश रावत को बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पीडिता को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नियम 9 के अंतर्गत दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाए जाने हेतु आदेश किया।