भिण्ड, 08 जून। मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल आदेश क्र. एफ-1-16/2022/18-3 भोपाल, चार मई 2023 के पालन में 31 दिसंबर 2020 तक शासकीय भूमि पर निवासरत गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद द्वारा जारी आदेश 12 मई 2023 से दल गठित कर सर्वे कार्य कराया गया।
सर्वे दल को संपूर्ण वार्डों के सर्वे उपरांत पट्टा प्रदान किए जाने हेतु 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं, सर्वे सूची में सम्मिलित व्यक्तियों एवं इसके अतिरिक्त अन्य वांछित पात्र व्यक्तियों को यदि सम्मिलित न किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति साक्ष्य के साथ 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती हैं तो यह समझा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। समयावधि उपरांत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।