भोपाल, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.5124/10 थाना एमपी नगर भोपाल के अपराध क्र.79/10 में एयर इण्डिया कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम से रुपए लेकर छल करने वाले आरोपी रंजीत चौबे को धारा 420 भादंवि में दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीतू जैन ने की।
मीडिया सेल प्रभारी भोपाल दीपक बंसोड के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने एक फरवरी 2010 को थाना एमपी नगर में उपस्थित होकर मौखिक शिकायत की कि आरोपी रंजीत चौबे ने एयर इण्डिया में नौकरी दिलाने का कहाकर उससे व उसके साथीगण से आठ लाख 30 हजार रुपए ले लिए और दिल्ली भेजकर कहा कि तुम सबकी ट्रेनिंग होनी है। दो माह तक कुछ भी नहीं हुआ, तो वह सभी भोपाल वापस आकर आरोपी रंजीत के ऑफिस गए, जो कि बंद कर दिया गया था। आरोपी से फोन पर बात की और उसे रुपए वापस करने का कहा तो वह एक वर्ष तक टाल-मटोली करता रहा और रुपए वापस नहीं किए। उक्त शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने धारा 420 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तातवेजों के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।