हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा

न्यायालय ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 22 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने थाना ऊमरी के प्रकरण क्र.290/2015 में गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण आशीष शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अकोड़ा को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, विश्राम शर्मा पुत्र देवीदयाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जामुना एवं आरोपी पवन शर्मा पुत्र जसराम शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दबोहा को धारा 307/34 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक भिण्ड सबल सिंह भदौरिया ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी रमेश शर्मा अपने भाई देवेन्द्र के साथ नौ मार्च 2015 को दोपहर एक बजे नीलकण्ठ के ताल मौजा अकोड़ा में अपने ट्यूवबैल पर गया था, इतने में आरोपीगण आशीष, रामसेवक, पवन एवं विश्राम पुरानी रंजिश के चलते पहुंचकर रमेश को गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर रामसेवक बोला कि जान से मार दो, तो आरोपी आशीष ने 315 बोर की अधिया से जान से मारने की नियत से रमेश को गोली मारी जो उसके दािहने हाथ के पंजे में लगी, घाव होकर खून निकल आया, तभी देवेन्द्र उसे बचाने पहुंचा तब आरोपी आशीष ने देवेन्द्र को जान से मारने की नियत से गोली मारी, जो उसे पीठ में दाहिनी तरफ लगी, घाव होकर खून निकल आया। इतने में गांव के कालीचरण शर्मा और रामप्रकाश आ गए जिन्होंने घटना देखी थी और बचाया था। घटना की रिपोर्ट रमेश ने थाना ऊमरी में पहुंचकर दर्ज कराई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड ने विचारण पश्चात अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।