लाड़ो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोके जाने संबंधी निर्देश

भिण्ड, 24 नवम्बर। कलेक्टर ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिले के समस्त परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना को पत्र जारी कर कहा कि भिण्ड जिले को बाल विवाह रहित बनाया जाना एक बड़ी चिनौती है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा आमजन से कहा है कि बाल विवाह का प्रभाव बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं। बाल विवाह से संबंधित सामाजिक कुप्रथाओं और मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से मप्र शासन द्वारा लाड़ो अभियान प्रारंभ किया गया। बाल विवाह रोकने एवं बाल विवाह के प्रकरण पाए जाने पर शासन नियमों अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नियम 11 के तहत आप विवाह हेतु बालक एवं बालिका के उम्र संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण (बालक 21 वर्ष या उससे अधिक व बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक) के उपरांत ही सेवाएं प्रदाय करेंगे। प्रिटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में ‘वर-बधू की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र हैÓ का उल्लेख किया जाए। (बालक 21 वर्ष या उससे अधिक व बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक) आपके उक्त प्रयास एवं सहयोग से भिण्ड जिले को बाल विवाह रहित बनाया जा सकता है। इस कुरीति को खत्म किए जाने हेतु आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई है।

बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है। बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया अवसर पर एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिये सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैंड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की गई है कि वह इसमे सहयोग प्रदान करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड अब्दुल गफ्फार ने बाल विवाह रोकने हेतु अपील करते हुए कहा कि यदि कही बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को दी जाए जिससे कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

भिण्ड। देव उठावनी ग्यारस एवं अन्य शुभ अवसरों के दौरान होने वाले विवाहों में बाल विवाह रोकथाम के लिए खण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है।
इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें आंकड़ा विश्लेषक जितेन्द्र कुमार शर्मा मोबाइल नं.8319520549 एवं आनंद मिश्रा लेखापाल मोबाइल नं. 9977516253 है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अब्दुल गफ्फार ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त है, तो उक्त नम्बरों पर फोन अथवा वाट्सएप कर या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अवगत कराया जा सकता है।