– रतनगढ़ में आयोजित दीपावली दौज मेले पर श्रद्धालुगण आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत किया आदेश
भिण्ड, 19 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन/ बड़े वाहन के आवागमन को निर्बन्धित का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड किरोड़ीलाल मीणा ने आदेशित कर कहा है कि माता रतनगढ़ मन्दिर जिला दतिया पर 21 से 23 अक्टूबर तक दीपावली दौज पर विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। उक्त आयोजन मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटकों के आगमन होता है। इसलिए रतनगढ़ जिला दतिया में आयोजित दीपावली दौज मेले पर श्रद्धालुगण आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन के आवागमन को 20 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।