नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने 22 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 11 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश लहार जिला भिण्ड आशीष कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को गांगेपुरा थाना आलमपुर निवासी नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 22 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता दहल ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2018 को नाबालिगा का पिता सुबह करीब तीन बजे खेत पर काम करने गया था, तभी उसकी पत्नी ने बताया कि अभियोक्त्री घर से कहीं चली गई है, जिसकी जानकारी पिता ने रिश्तेदारी में की परंतु कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता को आशंका हुई कि अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर कोई ले गया है, जो सुबह तक नहीं मिली। तब 28 जनवरी को थाना आलमपुर में रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचा तो आलमपुर थाने में नाबालिग की गुमसुदगी दर्ज की गई। अभियुक्त सोनू उर्फ सुमित पुत्र रामप्रकाश श्रीवास्तव उम्र 28 वर्ष विवाह का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ ग्वालियर ले गया। ग्वालियर जाकर अभियोक्त्री के साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान 10 मई 2018 को अभियोक्त्री को उसकी एक माह की पुत्री के साथ दस्तयाब किया गया एवं 10 मई को ही अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत मामला अपर सत्र न्यायाधीश लहार के न्यायालय में पेश किया गया। जहां गवाह एवं सबूतों तथा विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता दहल की दलीलों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोस्को-एक्ट आशीष कुमार मिश्रा ने अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा एवं 22 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।