दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड, 03 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी धर्मवीर उर्फ लला पुत्र नाथूसिंह राजावत निवासी ईश्वरी थाना नयागांव जिला भिण्ड एवं योगेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र स्व. सुरेनद्र सिंह भदौरिया निवासी गढ़ी जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाईसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखने के निर्देश दिए हैं।