जिला अंतर्गत संचालित समस्त शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

भिण्ड, 04 जुलाई। राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के निर्देशानुसार प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नए संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों (प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्डन आदि) के नियमन एवं निगरानी हेतु जिला अंतर्गत संचालित समस्त शालापूर्व शिक्षा केन्द्रों का महिला एवं बाल विकास के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। चार अगस्त 2020 से पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। बिना पंजीयन के संचालित पाए जाने पर संबंधित शालापूर्व शिक्षा केन्द्र पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने दी गई है।
पंजीयन करने की विधि
सर्वप्रथम विभागीय एमआईएस पोर्टल पर संस्था का पंजीयन करें (यह पूर्णत: नि:शुल्क है) इसके पश्चात पंजीयन क्रमांक को सबमिट करके संस्था की संक्षित जानकारी, आवश्यक अभिलेख अपलोड करने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क (राशि एक हजार रुपए पंजीयन शुल्क तथा राशि 60 रुपए पोर्टल शुल्क) जमा करें। संस्था के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन उपरांत एक माह की अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित शालापूर्व शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ अभिलेख असत्य/ त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण न करने की स्थिति में तथा बाल अधिकारों से संबंधित अधिनियम/ नियमों के उल्लघन पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं आवेदक/ संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत संस्था का पंजीयन निरस्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी ।
वर्तमान में जिला भिण्ड अंतर्गत अभी तक कुल 37 संस्थाओं ने प्री स्कूल के लिए पंजीयन किया है। जिसमें से 23 संस्थाओं द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं की गई है एवं आवेदन अपूर्ण हंै। जिला भिण्ड के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जिला अंतर्गत कुल 37 पंजीयन वर्तमान में संचालित हो रहे निजी शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र (प्री स्कूल) से बहुत कम हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि अभी भी जिला अंतर्गत बहुत से शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर पंजीयन नहीं किया गया है। अत: जिला भिण्ड अंतर्गत संचालित समस्त संस्थाओं (जो शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र प्री स्कूल का संचालन कर रही है) को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे तत्काल उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया अनुसार प्री स्कूल का पंजीयन अनिवार्यता करे एवं पंजीयन उपरांत निर्धारित शुल्क पोर्टल फीस जमा करें। अन्यथा की स्थिति के बिना पंजीयन के प्री स्कूल संचालन पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिस हेतु संस्था स्वयं जबावदेह होगी।