डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपीगण को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

दुकान में घुसकर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपीगण को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रु. अर्थदंड

रायसेन 21अप्रैल:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य ने बताया माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार बरेली द्वारा आरोपी 1. सुरजीत सिंह पिता दीवान सिंह रायसिक, उम्र 44 वर्ष, निवासी नयागावं, 2. नरेंद्र सिंह पिता राजू सिंह रायसिक, उम्र 26 वर्ष, निवासी रतनपुर थाना बाड़ी, 3. बिजली उर्फ़ विजय सिंह पिता दीवान सिंह रायसिक, उम्र 31 वर्ष निवासी रतनपुर, थाना बाड़ी, 4. गब्बर सिंह उर्फ़ मलकीत सिंह पिता दीवान सिंह रायसिक, उम्र 34 वर्ष निवासी नयागावं थाना बाड़ी, 5. गुरिंदर सिंह पिता रमेश उर्फ़ राणा रायसिक, उम्र 29 वर्ष, निवासी चैनपुर थाना बाड़ी को दुकान में घुसकर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दण्डित किया।प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बाड़ी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गईकि – “मेरी किराने की दुकान रतनपुर में है । आज दिनांक 02.03.18 को शाम 5:30 बजे करीबन दुकान पर बैठा था की उसी समय ग्राम नाया गाँव का सुरजीत सिंह एवं चैनपुर का गुरिंनदर सिंह मेरी दुकान के अंदर घुसकर आए और गली देकर बोले बहुत बनने लगा है और मेरी दुकान का सामान इधर उधर करने लगे मैंने कहा क्या बात है तो सुरजीत सिंह ने मेरे सिर मे दायें हाथ की कोहनी मे पीठ में दायें, बाये हाथों में दोनों पैरो में लट्ठ से मारपीट की, चोटे आईं मेरा भाई आवाज सुनकर आया तो उसको गुरिंदर ने दायें हाथ, बायें हाथ के बाजू मे सिर मे गर्दन मे पीछे, पीठ में, बायें पैर के घुटने में हाथ में लट्ठ मारे जिससे उसको चोटे आई, लड़ाई झगडे़ की आवाज सुनकर मेरा दूसरा भाई, माँ आ गई और थोड़ी देर बाद गबबर सिंह, रज्जु, नरेंद्र लट्ठ लेकर आए और भाई को गब्बर ने बाएं हाथ में, पीठ में, कमर में लट्ठ मारा व मेरी माँ बचाने आई रज्जु ने बाएं हाथ के कोंचा, बायें हाथ में पीठ में, डंडे मारे जिससे चोटे आई आवाज सुनकर आसपास वाले बचाने आये तो नरेंद्र सिंधी ने उन्हें भी सिर मे डंडा मारा और थोड़ी देर बाद वहीं पर बिजली सिंधी आया और गाली देकर बोला तुम्हारे बहुत भाव बड़ गये हैं और उसने मोटर साइकल तोड़कर नुकसान कर दिया है । मेरी दुकान के अंदर घुसकर सामान इधर उधर फेंककर नुकसान कर दिया है तथा हम लोगो के साथ मारपीट कर चोटे पहुचाई है, और गाली देकर बोले हम लोगो की रिपोर्ट थाने मे की तो जान से खत्म कर देंगे । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।“

 

उक्त रिपोर्ट पर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्र. 76/2018 धारा 452, 294, 323, 427, 325,506 भाग 2, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गई, मान.न्याया. द्वारा आरोपीगण 1.सुरजीत सिंह, 2. नरेंद्र सिंह, 3. बिजली उर्फ़ विजय सिंह, 4. गब्बर सिंह उर्फ़ मलकीत सिंह, 5. गुरिंदर सिंह को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 452 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड तथा धारा 323/34भा.द.वि. में 3 माह का सश्रम कारावास व 1500 रु. अर्थदंड तथा धारा 325/34 भा.द.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।