ग्वालियर, 31 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर वरुण कुमार शर्मा के न्यायालय ने अपराध की नीयत से रात्रि में छत पर चढऩे वाले आरोपी जतिन सरीन को धारा 456 भादंसं में छह माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री चेतना तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि है कि घटना दिनांक को रात्रि में 12:30 बजे जब पीडित राहुल सिंह, रवि नगर स्थित अपने मकान नं.55 की तीसरी मंजिल की छत पर पानी की टंकी देखने गया था, तब एक लडका अंधेरे में छत पर खडा था। पीडित द्वारा उसे डांटने पर वह दीवाल पर चढक़र भागने लगा था और पीडित द्वारा उक्त लडके का पैर पकडे जाने पर वह दीवाल से छत पर गिर गया था, जिससे उसे सिर में चोट आई थी। पीडित राहुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके चाचा दीपक सिंह एवं भाई ईशान राजपूत मौके पर पहुंच गए थे। छत पर चढ़े लडके का नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम जतिन सरीन बताया था जो कि अपराध करने की नियत से छत पर चढ़ा था। पीडित राहुल सिंह द्वारा प्रस्तुत लेखीय आवेदन पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पडाव में अपराध क्र.406/2013 पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।