नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले बाप को जीवन पर्यंत कारावास

ग्वालियर, 25 जुलाई। एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) ग्वालियर ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश शर्मा को धारा 376एबी, 376(2)(एफ)(एन) भादंवि, धारा 5(एल)(एम)(एन) पॉक्सो एक्ट में आजीवन (जीवन पर्यंत) कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 22 सितंबर 2020 को फरियादिया (अभियोक्त्री की बहन) ने अपनी छोटी बहन (अभियोक्त्री उम्र 11 साल), पति, सास के साथ थाने पर उपस्थित होकर एक लेखीय आवेदन पिता राजेश शर्मा द्वारा अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म की घटना किए जाने के संबंध में पेश किया। फरियादी ने बताया कि मेरी छोटी बहन (अभियोक्त्री) के साथ पिता राजेश शर्मा द्वारा दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। मैं अभियोक्त्री की बहन हूं, मेरे पति मेडिकल पर काम करने जाते है। मेरे पिता राजेश शर्मा सब्जी का ठेला लगाते हंै, मां चैका बरतन का काम करती है, हम दो बहन व दो भाई हैं, मैं सबसे बडी हूं, छोटी बहन (अभियोक्त्री) है। 16 सितंबर 2020 को मेरी छोटी बहन मेरी ससुराल आई, दूसरे दिन मेरी बहन सो रही थी, तब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि पापा मेरे साथ गंदा काम करते हैं। मुझे खून भी निकला था और पेट में भी दर्द होता है। पापा मेरे साथ दो-तीन दिन छोडकर मेरे साथ गंदा काम करते हैं और मुझे धमकाते हैं कि किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारी मां को जान से मार दूंगा। पापा तुम्हारी शादी के बाद से मेरे साथ गंदा काम करते आ रहे हैं। पूरी बात सुनने के बाद मैंने पूरी घटना अपने पति व अपनी सास को बताई। फिर मेरे पति पापा राजेश को समझाने उसी दिन घर गए तो पापा ने मेरे पति को लडाई झगडा कर भगा दिया। मैं अभी तक इसलिए बहन को लेकर नहीं आई लगा कि पापा सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने और मुझे और मेरे पति को बोले कि जो करना है कर लो। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ग्वालियर अपराध क्र.0544/20 लेख कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।