भिण्ड, 21 जुलाई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेएमएफसी भिण्ड विशाल खाडे एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।
वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जेएमएफसी विशाल खाडे ने बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों, माता-पिता का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने 2007 अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं। कार्यक्रम में निराश्रित भवन के उपसंचालक मनीष सिंह कुशवाह, पीएलव्ही मंजर अली एवं वृद्धजन मौजूद थे।