भिण्ड, 20 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत बच्चों के कानूनी अधिकारों के संबंध में बालगृह अटेर रोड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड अभिजीत सिंह ने नालसा की बालकों के लिए मैंत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एससीपीसीआर) का गठन किया गया है। दोनों सस्थायें मुख्यत: बच्चों से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को बच्चों से संबंधित पॉलिसी पर सलाह प्रदाय करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी। साथ ही नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर एवं पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर बालगृह की अधीक्षिका निधि चौबे एवं बालगृह का स्टाफ, बच्चे तथा उपेन्द्र व्यास पीएलव्ही उपस्थित रहे।