छेडखानी करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 24 जून। एकादशम् अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर तरुण सिंह के न्यायालय ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक छेडखानी करने वाले आरोपीगण नदीम मंसूरी पुत्र काले खां मंसूरी उम्र 22 वर्ष निवासी इस्लामपुरा, रामाजी की पुलिया बहोड़ापुर, छोटू खान पुत्र कमल खान उम्र 22 वर्ष निवासी जटार गली, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर को धारा 457 भादंवि के तहत एक-एक माह के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 7, सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैन्सी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीन फरवरी 2020 को रात्रि लगभग आठ-नौ बजे अभियोक्त्री अपने घर के कमरे में अकेली थी। उसकी मां बाजार गई थी, उसी समय अभियुक्त नदीम और उसके दोस्त फारुख व छोटू खान वहां आए और उसे पकडक़र तीनों लोग जबरन उसके साथ छेडख़ानी कर खींचतान करने लगे। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर विनोद, शनि खान एवं आस-पास के व्यक्ति आ गए। तीनों अभियुक्तगण भागते समय गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। तीनों अभियुक्तों को आस-पास के लोगों ने पकड़ा और उनकी मारपीट की। अभियोक्त्री की मां के घर वापस आने पर अभियोक्त्री ने उन्हें संपूर्ण घटना की जानकारी दी तथा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर धारा 457 भादंसं, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।