ग्वालियर, 16 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले आरोपी आसिफ ऊर्फ अकबर पुत्र रसूल खां उम्र 40 वर्ष निवासी मेवाती मोहल्ला, बहोड़ापुर, ग्वालियर धारा 224 भादंवि में दोषी पाए जाने वाले एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुराधा यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सात फरवरी 2016 को आरक्षक असीम कृष्ण थाना बहोड़ापुर के अपराध क्र.107/16 में गिरफ्तारशुदा आरोपी अकबर पुत्र आसीम खान को न्यायालय में पेश करने के लिए लाया था, उसने आरोपी अकबर को न्यायालय कक्ष के बाहर बैठा दिया और न्यायालय कक्ष में डायरी पेश करने और वारंट आदि की तैयारी करने लगा, कुछ देर बाद आरक्षक जसविंदर ने आरक्षक असीम कृष्ण को यह बताया कि आरोपी अकबर भीड़ का लाभ लेकर भाग गया है। दोनों आरक्षकों ने ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। उक्त घटना के संबंध थाना बहोड़ापुर में धारा 224 भादंवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।