ट्रेन में युवती से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 14 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती मीनू पचौरी दुबे की अदालत ने ट्रेन में युवती से छेडख़ानी करने वाले आरोपी संजय उर्फ संजू परमार को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 31 मार्च 2016 को हबीबगंज से कटनी आने के लिए रीवांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान रात एक बजे सामने की बर्थ में लेटे यात्री ने बुरी नियत से सोते समय गलत तरीके से छुआ तो उसकी नींद खुल गई, उसने मना किया तो वह वहां से दूसरी जगह चला गया, करीब पांच मिनिट बाद पुन: वही व्यक्ति फिर से उसी बर्थ पर आकर लेट गया और उसे पुन: आभास हुआ कि वह व्यक्ति फिर से छेड़खानी करेगा, तो उसने अटेण्डर के पास जाकर बताया, जो टीसी को बुलाकर लाया और घटना की जानकारी दी, टीसी द्वारा चार्ट चेक करने पर उक्त बर्थ खाली होना पाया गया। इसके बाद टीसी द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम संजय पुत्र वासुदेव परमार निवासी-इंदौर होना बताया। इसके बाद फरियादिया ने उक्त घटना के बारे में मोबाइल से अपने माता-पिता को सूचित किया। टीसी की सूचना पर दमोह में संजय परमार को रेल्वे पुलिस ने उतार लिया। कटनी पहुंचने के बाद अपने माता-पिता के साथ रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना जीआरपी सागर पुलिस ने धारा 354 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर श्रीमती मीनू पचौरी दुबे के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।