31 खण्डपीठों के माध्यम से जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत आज

भिण्ड, 10 सितम्बर। जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील कृष्ण दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परका्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर, संपत्तिकर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकद्दमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 14 खण्डपीठ न्यायिक तहसील मेहगांव पांच में खण्डपीठ लहार में छह खण्डपीठ एवं गोहद में छह खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से कुल 31 खण्डपीठों का गठन किया गया है। 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं संपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने जनसामान्य से अपील की है कि 11 सितंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर सौहार्दपूर्वक मामलों को निपटाने के लिए कहा गया है।