अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 08 जून। अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज जिला रायसेन श्री राजकुमार वर्मा के न्यायालय ने थाना गैरतगंज के अपराध क्र.489/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्र.47/2022, धारा 376एबी भादंवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मदन पुत्र धनसिंह जाटव निवासी ग्राम झामर, थाना गैरतगंज, जिला रायसेन को धारा 376एबी भादंवि में दोषी पाते हुए शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियेाजक बद्रीविशाल गुप्ता ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने 21 नवंबर 2022 को थाने पहुंचकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग दो बजे जब वह घर के पीछे पानी भर रही थी। तब उसकी चार वर्षीय पुत्री रोकर आई तथा उसने रोने का कारण पूछा, तो बालिका ने आरोपी द्वारा उल्टा-सीधा काम तथा गुप्तांग में दर्द होना बताया। फरियादिया ने इस बात की पुष्टि के लिए उसने अपने परिचित को आरोपी के घर भेजा तो आरोपी अपने घर पर नहीं मिला एवं गांव से भाग गया। तब जाकर फरियादिया ने थाना गैरतगंज पहुंचकर आरोपी मदन जाटव के विरुद्ध जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराकर अपराध क्र.489/2022 पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिस पर पुलिस ने अभियोक्त्री को मेडिकल जांच हेतु भेजा। जहां चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन तैयार कर अभियोक्त्री के साथ बलात्संग होने की पुष्टि हुई। अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजकुमार वर्मा के न्यायालय ने आरोपी मदन जाटव निवासी झामर गैरतगंज को धारा 376एबी भादंवि अंतर्गत शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जेल में निरुद्ध रहा।