ग्वालियर, 07 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी जयदेव उम्र 35 साल एवं रामू उम्र 30 साल पुत्रगण सुल्तानपुरी गोस्वामी निवासी ग्राम बन्हेरी, थाना भितरवार, जिला ग्वालियर को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1100-1100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भितरवार विक्रांत सिंह गौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीन मार्च 2018 को शाम पांच बजे फरियादी कैलाश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी आरोपीगण पूर्व रंजिश को लेकर छत पर कण्डे रखने की बात पर से दोनों उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी जयदेव ने उसे लाठी मारी, जो उसके हाथ में लगी। फरियादी के लडक़े अवधेश गोस्वामी को आरोपी रामू ने लाठी मारी, जो उसके बाएं हाथ के अंगूठे व कमर में लगी। फरियादी को बचाने जब उसकी पत्नी आशा बाई आई, तो आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट की व पत्थर फेंक कर मारा, जो मुकेश पचौरी की भैंस में लगा, इससे चोटें आई और फरियादी की हीरो होण्डा मोटर साइकिल की टंकी फूट गई। घटना मुकेश पचौरी और बृजेन्द्र पचौरी ने देखी और उन्हें बचाया तथा आरोपीगण ने धमकी दी कि उन्हें छत पर कण्डे फेंकने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर थाना भितरवार में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार में किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 325, 323, 34 भादंवि के तहत दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादंवि में छह माह कारावास तथा कुल 2200 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।