नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को छह वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 05 जून। एकादशम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ग्वालियर तरुण सिंह के न्यायालय ने 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ गलत काम करने का प्रयास करने वाले आरोपी लूला उर्फ गंगाराम बघेल उम्र 62 वर्ष निवासी श्रीवास मोहल्ला, कृष्णा नगर पहाडिय़ा, थाना पुरारी छावनी जिला ग्वालियर को धारा 342, 366 भादंवि एवं धारा 9(एम)/10 पॉक्सो अधिनियम 2012 में छह वर्ष का कठोर कारावास एवं छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे अभियोक्त्री अभियुक्त लूला उर्फ गंगाराम की दुकान पर शैम्पू लेने के लिए आई थी। उसने अभियुक्त से शैम्पू देने के लिए कहा तो अभियुक्त उससे बोला कि तुम अदर आ जाओ मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा और उसे पकडक़र अपने कमरे के अंदर खाट पर लिटा दिया, अंदर से कमरे की कुंदी बंद कर अभियोक्त्री के साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा। बाहर से एक व्यक्ति ने दरवाजे की कुंदी खटखटाई और जबरदस्ती घर का दरवाजा खुलावाया। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में अपराध क्र.123/2020 अंतर्गत लेखबद्ध कराई। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।